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सुप्रीम कोर्ट से अबू सलेम को झटका, रिहाई याचिका खारिज
Tara Tandi
10 Sept 2026 12:34 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी अबू सलेम की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी लगातार कैद को चुनौती दी थी और रिहाई की मांग की थी। सलेम का तर्क था कि अंडरट्रायल के तौर पर बिताई गई जेल की अवधि और जेल में अच्छे व्यवहार के कारण मिली छूट (remission) को मिलाकर उसने अधिकतम 25 साल की सजा पूरी कर ली है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी। इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया था।
सलेम का दावा था कि 25 साल की सजा की गिनती करते समय अंडरट्रायल के तौर पर जेल में बिताई गई अवधि, सजा के बाद की कैद और जेल में मिली छूट को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उसका कहना था कि भारत द्वारा पुर्तगाल को दिए गए प्रत्यर्पण आश्वासन को देखते हुए वह रिहाई का हकदार है।
अबू सलेम अभी नासिक रोड सेंट्रल जेल में बंद है। उसने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा उसकी तुरंत रिहाई का आदेश देने से इनकार करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 15 अप्रैल को सुनाए गए अपने फैसले में सलेम की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 25 साल की अवधि को जेल में मिलने वाली सामान्य छूट से कम नहीं किया जा सकता।
हाई कोर्ट ने कहा था कि 25 साल की अवधि वह मुख्य सजा है जो सलेम को काटनी थी और यह "ऐसी अधिकतम सीमा नहीं है जिसे जेल में मिलने वाली सामान्य छूट से कम किया जा सके"।
जस्टिस ए.एस. गडकरी और जस्टिस कमल खाता की डिवीजन बेंच ने यह भी कहा कि 25 साल की अवधि को कम करने के लिए "जेल में मिली छूट" को शामिल करने की सलेम की कोशिश "कानूनी रूप से सही नहीं" थी।
सलेम को नवंबर 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया था। उसे 1993 के मुंबई ब्लास्ट मामले में 11 नवंबर 2005 को गिरफ्तार किया गया और TADA कोर्ट के सामने पेश किया गया। फरवरी 2015 में उसे TADA केस नंबर 1/2006 में दोषी ठहराया गया और उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद सितंबर 2017 में उसे 1993 के मुंबई ब्लास्ट मामले में दोषी ठहराया गया और उम्रकैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुलाई 2022 में उसकी सज़ा को बरकरार रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी उम्रकैद की सज़ा को घटाकर कुल 25 साल कर दिया। ऐसा भारत सरकार द्वारा पुर्तगाल को दिए गए उस गंभीर सरकारी आश्वासन को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसमें कहा गया था कि सलेम को 25 साल से ज़्यादा समय तक जेल में नहीं रखा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिया था कि 25 साल की अवधि पूरी होने से एक महीने पहले CrPC की धारा 432 और 433 के तहत सज़ा में छूट (remission) देने पर विचार किया जाए।
बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने सलेम ने दावा किया कि अच्छे व्यवहार के कारण उसे लगभग तीन साल की छूट मिली है और मुकदमे के दौरान जेल में बिताए समय और सज़ा के बाद जेल में बिताए समय को मिलाकर उसने 25 साल की अवधि पूरी कर ली है। हालाँकि, हाई कोर्ट ने कहा कि जेल के नियमों के तहत मिलने वाली छूट प्रशासनिक प्रकृति की होती है और "इससे अदालत द्वारा सुनाई गई सज़ा अपने आप कम नहीं हो जाती।"
अदालत ने यह भी कहा कि 11 नवंबर, 2005 को उसकी गिरफ्तारी के हिसाब से 25 साल की अवधि नवंबर 2030 में पूरी होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, "मिलने वाली छूट के आधार पर 25 साल के सरकारी आश्वासन को और कम करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।"
अदालत ने यह भी कहा कि कानूनी छूट या 25 साल से कम सज़ा करने पर केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही विचार किया जा सकता है। साथ ही, यह भी कहा कि छूट के औपचारिक आदेश जारी करने की कार्यपालिका की ज़िम्मेदारी उस अवधि के पूरा होने से एक महीने पहले शुरू होती है।
इससे पहले, सलेम ने भारत और पुर्तगाल के बीच प्रत्यर्पण समझौते के तहत समय से पहले रिहाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था।
फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने उसे वह याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी थी, साथ ही उसे बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबित मामले की जल्द सुनवाई की मांग करने की छूट भी दी थी।
सलेम को नवंबर 2005 में पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में उसे 1993 के मुंबई धमाकों से जुड़े दो मामलों में दोषी ठहराया गया था। उसे दोनों मामलों में उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी और आदेश दिया गया था कि ये सज़ाएँ एक साथ चलेंगी। जुलाई 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सज़ा को बरकरार रखते हुए, पुर्तगाल को दिए गए सरकारी आश्वासन को ध्यान में रखते हुए उसकी जेल की सज़ा को 25 साल तक सीमित कर दिया।
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